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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: यात्रियों को ‘सेकेंड क्लास’ कहना गलत, 10 साल पुराने ट्रेन हादसे में पीड़ित परिवार को ₹8 लाख मुआवजे का आदेश
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सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: यात्रियों को ‘सेकेंड क्लास’ कहना गलत, 10 साल पुराने ट्रेन हादसे में पीड़ित परिवार को ₹8 लाख मुआवजे का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: यात्रियों को ‘सेकेंड क्लास’ कहना गलत, 10 साल पुराने ट्रेन हादसे में पीड़ित परिवार को ₹8 लाख मुआवजे का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे यात्रियों की गरिमा और अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी यात्री को 'सेकेंड क्लास पैसेंजर' कहना उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 'सेकेंड क्लास' शब्द का इस्तेमाल केवल रेलवे कोच की श्रेणी के लिए होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की पहचान या दर्जे के लिए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10 साल पुराने ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले यात्री के परिवार को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। अदालत ने कहा कि केवल टिकट बरामद नहीं होने के आधार पर पीड़ित परिवार को मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और रेलवे ट्रिब्यूनल का फैसला पलटा यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्ट...