12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 12 प्रतिशत से अधिक एथिल अल्कोहल (Ethyl Alcohol) वाली पीने की दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदी या बेची जा सकेंगी। सरकार ने इस संबंध में ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए ऐसे उत्पादों को शेड्यूल H1 श्रेणी में शामिल कर दिया है।
इस नए नियम का उद्देश्य उन दवाओं के दुरुपयोग को रोकना है जिनका उपयोग इलाज के बजाय नशे के लिए किया जा रहा था। सरकार का मानना है कि इस कदम से दवाओं की अवैध बिक्री पर अंकुश लगेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
किन दवाओं पर लागू होगा नया नियम?
नया नियम उन सभी पीने वाली (Oral Liquid) दवाओं पर लागू होगा जिनमें—
एथिल अल्कोहल की मात्रा 12% से अधिक हो।
दवा 30 मिलीलीटर से बड़ी बोतल में बेची जाती हो।
ऐसी दवाएं अब शेड्यूल H1 के अंतर्गत आएंगी।...










